सुलतानपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम की कादीपुर शाखा में करीब 17 साल पहले हुई डकैती के मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत में साक्षी दरोगा गैरहाजिर रहे। अदालत ने एसपी गोंडा को पत्र जारी कर दरोगा पंकज कुमार का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
इस मामले में दरोगा को पेश करने के लिए 23 जून की तारीख नियत की गई है। कादीपुर स्थित एलआईसी शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ईश्वर देव सिंह ने एक सितंबर 2008 की दोपहर करीब 13.5 लाख रुपये की डकैती का केस दर्ज कराया था। इस मामले में साक्षी उप निरीक्षक पंकज कुमार कई पेशियों से गवाही देने में लापरवाही बरत रहे हैं।