सुल्तानपुर। कोर्ट अवमानना के मामले में तलब किए गए बाराबंकी जिले के सदर क्षेत्र के सीओ नवीन कुमार सिंह शुक्रवार को एडीजे प्रथम मनोज कुमार शुक्ल की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें कई घंटे कस्टडी में रखने के बाद देर शाम लिखित माफीनामा देने पर रिहा कर दिया। न्यायाधीश ने सीओ को दोबारा गलती नहीं करने की चेतावनी पर छोड़ने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा (प्रकीर्ण वाद) को समाप्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश शासन के पुलिस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने का आदेश भी दिया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम पासिन का पुरवा मौजा कोटिया में वर्ष 2016 में हुई दहेज हत्या के एक मामले में गवाही देने के लिए नोटिस तामील होने के बावजूद कोर्ट में नहीं आने पर तत्कालीन सीओ सिटी नवीन कुमार सिंह पर अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया था।
दीवानी बमकांड में आरोपी पर तय किया चार्ज
सुल्तानपुर। दीवानी न्यायालय में पेशी पर आए धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू पर बम से हमला करने के मामले में शुक्रवार को आरोपी राजेंद्र मिश्र के खिलाफ स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने आरोप (चार्ज) तय किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को गवाही के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि नियत की है। आठ नवंबर 2006 को पेशी पर दीवानी न्यायालय आए धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू पर कोर्ट परिसर में बम से जानलेवा हमला किया गया था। उनकी तहरीर पर कोतवाली नगर में संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी, मैनेजर राम सहाय सिंह, कूरेभार थाने के मझौवा गांव निवासी राजेंद्र मिश्र और बहराइच जिले के बरगदहा निवासी मदन कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी राजेंद्र मिश्र का ट्रायल स्पेशल जज एमपी-एमएलए की कोर्ट में चल रहा है, जबकि अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग की गई है।