सुल्तानपुर। शहर स्थित होटल में अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह सहित अन्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी होटल संचालक पूरन पोपटानी व उसके भतीजे हर्षित पोपटानी की ओर से बृहस्पतिवार को जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गई। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री व केस डायरी तलब की है।
दोनों आरोपियों की जमानत पर बहस के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की गई है। धम्मौर के नरही भांटी के रहने वाले वादी मुकदमा अन्तरात्मा सिंह ने गत 21 जून के रात की घटना बताते हुए कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उनके भाई अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह रेलवे स्टेशन रोड स्थित होटल में भोजन करने गए थे। होटल संचालक पूरन पोपटानी, उनके भतीजे हर्षित पोपटानी, सह आरोपी रजत गुप्ता उर्फ कल्लू, सूरज मोदनवाल, रवि अग्रहरि, रिंकू मोदनवाल, सद्दाम, हरिओम एवं उनके चार साथियों ने धर्मात्मा सिंह पर हमला कर दिया था।
नामजद आरोपी होटल संचालक पूरन पोपटानी, हर्षित पोपटनी व चंद्रभूषण गुप्ता निवासी आदर्श नगर, अर्श श्रीवास्तव व कुड़वार के मड़हा निवासी आरोपी बहादुर वर्मा को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है।