गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को कोर्ट ने हत्या आरोपी दो सगे भाइयों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामला चांदा थाने के खरगीपुर गांव का है। गांव निवासी कुदिन 15 जनवरी 2010 को दरवाजे पर बैठा था। आरोपी धनी प्रसाद उर्फ भुटुल्लू, भाई राजू और एक किशोर ने लाठी-डंडे से मारकर कुदिन को घायल कर दिया था।
कुदिन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपियों धनी प्रसाद उर्फ भुटुल्लू, उसके भाई राजू और एक किशोर आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। स्पेशल जज ईसी एक्ट सूबेदार यादव ने हत्या आरोपी सगे भाइयों धनी प्रसाद उर्फ भुटुल्लू व राजू को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में नामजद एक किशोर आरोपी के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।