सपा नेता जमील अहमद हत्याकांड में कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ पुलिस ने जेल में निरुद्घ 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी फहीम को अदालत में पेश नहीं किया। सीजेएम विजय कुमार आजाद ने मंगलवार को बल्दीराय एसओ की अर्जी पर लखनऊ पुलिस को रिमांडर जारी करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने लखनऊ पुलिस को हत्याभियुक्त फहीम को 28 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
इसौली के सपा विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष व पूर्व बीडीसी जमील अहमद की बीते नौ सितंबर को गांव के ही फहीम ने अपने साथियों के साथ वलीपुर बाजार में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड से नाराज लोगों ने वलीपुर पुलिस चौकी फूंक दी थी। पुलिस ने मामले में फहीम समेत कई अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में नामजद अभियुक्तों श्रवण कुमार व उसके भाई पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि हत्या आरोपी फहीम घटना के बाद से फरारी काट रहा था।
50 हजार रुपये के इनामी अपराधी फहीम की बीते दिनों लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। सपा नेता जमील अहमद हत्याकांड की विवेचना कर रहे बल्दीराय एसओ बीएन चौधरी की अर्जी पर कोर्ट ने हत्या आरोपी फहीम के खिलाफ वारंट बी जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हत्या आरोपी फहीम को जेल से 21 नवंबर को अदालत में तलब किया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ पुलिस ने आरोपी फहीम को अदालत में पेश नहीं किया।