भूपति भवन के सामने हुए बवाल की वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी की मांग करने वाली अनंत विक्रम सिंह की अर्जी खारिज करने के सीजेएम के आदेश को एडीजे चतुर्थ अजय कुमार त्रिपाठी ने रद्द कर दिया है। एडीजे ने अर्जी मंजूर कर सीजेएम को आदेश दिया है कि वे निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर बचाव पक्ष की अर्जी दोबारा निस्तारित करें। कोर्ट ने तीन जनवरी को सीजेएम कोर्ट में दोनों पक्षों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रामनगर स्थित भूपति भवन के पास सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सिपाही विजय प्रकाश मिश्र की 14 सितंबर 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अमेठी कोतवाली में भाजपा नेता अनंत विक्रम सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से भूपति भवन कांड की कराई गई वीडियोग्राफी की सीडी सीजेएम कोर्ट में विवेचक ने दाखिल किया था। मामले में आरोपित अनंत विक्रम सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर वीडियोग्राफी की सीडी की मांग की थी।
सीजेएम विजय कुमार आजाद ने वीडियोग्राफी की सीडी को अभिलेख मानने से इंकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। सीजेएम ने अनंत विक्रम समेत कई अन्य आरोपियों के केस को सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दिया था। सीजेएम के आदेश को अनंत विक्रम सिंह ने जिला जज की कोर्ट में चुनौती दी थी। एडीजे चतुर्थ अजय कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम के आदेश को रद्द कर दिया।