जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस
सुल्तानपुर। बल्दीराय क्षेत्र में रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष ने होली मिलन समारोह के बहाने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाईं। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराई। मजिस्ट्रेट की जांच में जिला पंचायत अध्यक्ष आचार संहिता के उल्लंघन की दोषी पाई गईं। मजिस्ट्रेट की तहरीर पर पुलिस ने बल्दीराय थाने में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बल्दीराय क्षेत्र के पारा गनापुर गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में गीत-संगीत का कार्यक्रम भी था। समारोह में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी कमला यादव, जगदीशपुर के पूर्व विधायक राधेश्याम, शिवम श्रीवास्तव, नरेंद्र पांडेय, शीतला सिंह समेत क्षेत्र के कई जिला पंचायत सदस्य व दर्जनों ग्राम प्रधान मौजूद थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि से की। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच मजिस्ट्रेट सुशील कुमार को सौंपते हुए रिपोर्ट तलब की थी।
मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में जिला पंचायत अध्यक्ष के पास कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले की रिपोर्ट डीएम को सौंपी। डीएम के आदेश पर बल्दीराय थाने में मजिस्ट्रेट सुशील कुमार की तहरीर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है।