सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को मिलेगी।
यह घटना कोतवाली नगर में 30 नवंबर 2019 को हुई थी। प्रतापगढ़ जिले की एक महिला अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी नाबालिग बेटी के साथ आई थी। शादी के बाद महिला व उसकी बेटी अलग-अलग वाहन से घर के लिए रवाना हुए थे। महिला अपने घर पहुंच गई लेकिन उसकी बेटी घर नहीं पहुंची थी। बाद में पुलिस ने किशोरी को उसके घर पहुंचाया था।
किशोरी ने परिजनों को बताया कि उसके साथ चार पहिया वाहन चालक ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने वाहन के ड्राइवर कामरान अहमद निवासी ग्राम सराय मोतीगंज थाना गोसाईगंज के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को आरोपी ड्राइवर कामरान अहमद को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।