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दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे सप्तम ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सह आरोपी जेठ व जेठानी को सात वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अमेठी क्षेत्र के गुंगवाछ गांव निवासी विदेशी के पुत्र हीरालाल की शादी घटना से करीब पांच वर्ष पूर्व संग्रामपुर के साकरमाना पट्टी गांव के राम अधार की पुत्री मालती देवी के साथ हुई थी। आरोप है कि मालती के ससुरालीजन दहेज में घड़ी, रेडियो व साइकिल की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने 29 मई 1999 को मालती की जलाकर मार डाला। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर पति हीरालाल, जेठ पुन्नीलाल व जेठानी किस्मता के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील संदीप सिंह ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को एडीजे सप्तम राम विलास प्रसाद ने आरोपी पति हीरालाल को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माना और सह आरोपी जेठ पुन्नीलाल व जेठानी किस्मता को सात वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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