सुल्तानपुर। किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार द्विवेदी के मुताबिक धम्मौर क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का गांव के नसीम उर्फ नईम ने 23 सितंबर 2015 को अपहरण कर लिया था। किशोरी की मां ने नसीम उर्फ नईम के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया। किशोरी की तलाश के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराकर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने अभियुक्त नसीम उर्फ नईम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।