सुल्तानपुर। पारिवारिक विवाद में पिता की लाठी-डंडे से मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को एडीजे तृतीय मनोज कुमार सिंह ने आरोपी पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को सात वर्ष के कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम पूरे बसंत मौजा पैगा निवासी नन्हें का अपने भाई के परिवार से विवाद चल रहा था। आरोप है कि एक सितंबर 2014 को नन्हे, उसकी पत्नी अनारा देवी, पुत्र अर्जुन व एक किशोर पुत्र ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में आरोपी नन्हे के भाई कड़ेदीन, उसकी पत्नी श्यामकली व पिता पुल्लू व अन्य लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पुल्लू को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के पुत्र कड़ेदीन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। सरकारी वकील वैभव पांडेय ने बताया कि घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को एडीजे तृतीय मनोज कुमार सिंह ने आरोपी नन्हें, उसके पुत्र अर्जुन व पत्नी अनारा देवी को सात वर्ष के कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक किशोर आरोपी के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।