सुल्तानपुर। कंपोजिट शराब ठेके के सेल्समैन पर फायरिंग कर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला जज सुनील कुमार की अदालत में आरोपी अंकित मिश्र की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर बहस हुई।
शनिवार को अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोतवाली जयसिंहपुर के बरौंसा स्थित कंपोजिट शराब ठेके के सेल्समैन शिवम जायसवाल ने 24 अगस्त की रात की घटना बताते हुए मोतिगरपुर के नानेमऊ निवासी आरोपी अंकित मिश्र और अयोध्या जिले के हैदरगंज के पांचगांव निवासी आरोपी धीरेंद्र यादव के खिलाफ जयसिंहपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (संवाद)