सुल्तानपुर। गबन के आरोप में जेल गए न्यायिक कर्मचारी फैज आलम की जमानत अर्जी एडीजे तृतीय राकेश पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी है। जिला न्यायालय के प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बीते नौ जुलाई को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया।
आरोप है कि 17 मार्च को रीडर पद पर तैनात रहे फैज आलम ने पुस्तकालय अनुभाग से पांच अर्थदंड की रसीद बुक ली। यह रसीद बुक अमेठी जिले स्थित सिविल जज (अवर खंड) मुसाफिरखाना न्यायालय के कार्य के लिए फैज आलम ने ली थी, जिसमें से एक रसीद बुक न्यायालय को प्राप्त ही नहीं कराई और न ही उस रसीद बुक का कार्यालय के जरिए कभी उपयोग ही किया गया।
प्रकरण में आरोपी फैज आलम को बीते छह जून को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने गत एक अगस्त को आरोपी अहलमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल में निरूद्ध आरोपी न्यायिक कर्मचारी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को अदालत का आदेश सामने आया। (संवाद)