सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। 27 जून को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने आरोपी सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
कूरेभार थाने के ग्राम उपाध्याय का पुरवा मौजा खारा निवासी फागूलाल के पुत्र सुरेंद्र कुमार उर्फ त्रिभुवन की शादी कोतवाली देेहात क्षेेत्र के ओदरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार की पुत्री रीता के साथ 21 अप्रैल 2015 को हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक व एक लाख रुपये की मांग को ससुरालीजन रीता को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने 11 अक्तूबर 2015 को रीता की जलाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता राजेंद्र कुमार ने आरोपी पति सुरेंद्र कुमार उर्फ त्रिभुवन, सास शांती व ससुर फागूलाल के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ल ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति सुरेंद्र कुमार उर्फ त्रिभुवन को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी को कोर्ट 27 जून को सजा सुनाएगी। अदालत ने आरोपी सास शांती व ससुर फागूलाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।