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वायरलेस ऑपरेटर की हत्या में दो रिटायर्ड पुलिस कर्मी दोषी करार

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सुल्तानपुर। 15 वर्ष पूर्व वायरलेस ऑपरेटर की हुई हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे तृतीय नवनीत गिरि ने दो रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी करार दिया है। बृहस्पतिवार को कोर्ट दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाएगी। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
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कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित पुलिस लाइन में वायरलेस ऑपरेटर के पद पर कार्यरत सत्यदेव सिंह 24 फरवरी 2007 को रेडियो निरीक्षक रनवीर की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हो गए थे। रनवीर की सर्विस रिवॉल्वर से रेडियो केंद्र अधिकारी सेवालाल ने गोली चलाई थी। 13 मार्च 2007 को लखनऊ में इलाज के दौरान सत्यदेव सिंह की मौत हो गई थी। आरोप है कि विभाग से निर्माण कार्य के लिए आई धनराशि को बैकडेट में रिसीव करने के लिए वायरलेस ऑपरेटर सत्यदेव सिंह पर दबाव बनाया जा रहा था और मना करने पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने घटना के समर्थन में सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को एडीजे तृतीय नवनीत गिरि ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रिटायर्ड रेडियो निरीक्षक रनवीर व रेडियो केंद्र अधिकारी सेवालाल को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी। रिटायर्ड रेडियो निरीक्षक रनवीर कन्नौज के गुुरशाहगंज थाने के रायपुर गांव के और रिटायर्ड रेडियो केंद्र अधिकारी सेवालाल पुलिस लाइन औरैया के निवासी हैं।
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