सुल्तानपुर। चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में सुनवाई चली। अदालत ने मामले में हत्यारोपी घनश्याम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कोतवाली कादीपुर के बेरामारूफपुर गांव के रहने वाले वादी सुनील निषाद ने बीते 27 जुलाई की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उनका पुत्र संजय निषाद मुस्तफाबाद सरैया के रहने वाले शंकर अग्रहरि की दुकान पर काम करता था, जिसकी स्थानीय कोतवाली के पलिया गोलपुर निवासी आरोपी घनश्याम व उसके साथियों ने हत्या कर दी थी।