सुल्तानपुर। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत ने बृहस्पतिवार को भदोही जिले के विकास डोम को ट्रेन यात्रियों के कीमती सामान चुराने समेत अन्य आरोपों से जुड़े दो मामलों में दोषी माना। अदालत ने दोषी को दोनों मामलों में 10 माह के कारावास की सजा सुनाई और कुल छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जीआरपी थाने में तैनात तत्कालीन एसआई धीरेंद्र सिंह ने सामानों से भरा यात्री का बैग चोरी करने के आरोप में तीन जुलाई 2025 को जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने ही चोरी के आरोप में दूसरी प्राथमिकी भी जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। दोनों मामलों में भदोही जिले के औराई थाने के घोसिया बाजार निवासी विकास डोम को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। (संवाद)