सुल्तानपुर। गैंगस्टर व चोरी के करीब 21 साल पुराने मामले में आरोपी अवसार धोबी ने शनिवार को स्पेशल जज श्याम मोहन जायसवाल की कोर्ट में जुर्म स्वीकार करते हुए मुकदमा खत्म करने की अर्जी दी। वहीं, विशेष लोक अभियोजक की तरफ से आरोपी को अधिकतम दंड देने की मांग की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अवसार धोबी को दोषी मानते हुए सात साल तीन माह 17 दिन के कारावास सहित पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली नगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने वर्ष 2005 में स्थानीय थाने में कोतवाली नगर के गभड़िया निवासी अवसार धोबी के खिलाफ गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी अवसार के खिलाफ साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला पूर्व में ही दर्ज था। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। प्रस्तुत साक्ष्य व आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।