सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के हनीफ नगर मोहल्ला निवासी जैनब खान के परिवाद पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने विपक्षी बैंक ऑफ बड़ौदा से 14,898 रुपये का भुगतान दिलाए जाने का आदेश दिया है।
परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए एक हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच सौ रुपये दो माह में बैंक को देने पड़ेंगे। जैनब खान का कहना है कि उनके बैंक खाते से 25 जनवरी 2021 को धोखाधड़ी कर दो बार में 14,898 रुपये निकाल लिया गया था।
जानकारी होने पर जैनब ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर सूचना बैंक को दी थी। बैंक की ओर से रुपया नहीं देने पर जैनब ने 11 नवंबर 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था।