फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच में परिवादी की अर्जी खारिज

Sat, 02 May 2026 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच पर कोर्ट का फैसला सामने आया। अदालत ने परिवादी पक्ष की अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले में बहस व जमानतनामा पेश करने के लिए 11 मई की तारीख तय की है।
विज्ञापन


कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में सांसद राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही तय की थी।
इसी बीच परिवादी की ओर से राहुल गांधी की आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस पर बहस सुनकर अदालत ने शनिवार के लिए आदेश सुरक्षित किया था। शनिवार को कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने व जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें