सुल्तानपुर। शहर क्षेत्र में कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए डीएम की ओर से भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला जज ने शुक्रवार की देर शाम कोर्ट में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। जिला जज ने शनिवार से 31जुलाई तक दीवानी न्यायालय बंद रहने का आदेश दिया है। बंदी के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिमांड तथा जमानत की कार्रवाई अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
कोविड-19 के शहर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण नगर पालिका क्षेत्र में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। दीवानी न्यायालय को छोड़कर शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालय बंद किए गए हैं। दीवानी न्यायालय खुले होने के कारण लोगों की भीड़ पहुंच रही थी। इससे कोरोना महामारी के संक्रमण का खतरा बना हुआ था। इसको देखते हुए डीएम सी. इंदुमती ने जिला जज उमेश कुमार शर्मा को पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया है कि जिला ऑरेंज जोन में है।
कोतवाली नगर क्षेत्र में एक ही दिन में 30 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। डीएम के पत्र और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालयों का न्यायिक व प्रशासनिक कार्य 25 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है।
किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के बगैर कोर्ट परिसर में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय का न्यायिक कार्य बंद रहने के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिमांड एवं जमानत की कार्रवाई अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। बंदी का यह आदेश कादीपुर व मुसाफिरखाना में स्थित अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट पर लागू नहीं होगा।
ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे न्यायिक अधिकारी
दीवानी न्यायालय में कई नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला जज ने आदेश दिया है कि प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नियमित रूप से अपने निवास स्थान से ऑनलाइन प्राप्त करते रहेंगे। प्रशिक्षण में कोई समस्या अथवा व्यवधान होने पर समाधान के लिए नोडल अधिकारी ई-ट्रेनिंग से संपर्क करेंगे।