सुल्तानपुर। थाना क्षेत्र गोसांईगंज के भरथीपुर गांव निवासी अब्दुल जब्बार ने गांव के रोजगार सेवक रमाकांत पाल, विजय शंकर पांडेय, इद्रीश उर्फ गुड्डू और कूरेभार थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, एसआई श्रीराम मिश्र, सिपाही अजीम व चार अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। एसीजेएम साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुअ परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता अनिल दुबे के मुताबिक अब्दुल जब्बार ने फर्जी अभिलेख के सहारे रोजगार सेवक की नौकरी करने का आरोप लगाते हुए रमाकांत पाल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने 25 अक्तूबर 2023 को कूरेभार एसओ को मामले की जांचकर आख्या तलब किया था।
इसी की जानकारी करने पहली जनवरी 2024 को अब्दुल जब्बार कूरेभार थाने गए थे। वहां रोजगार सेवक रमाकांत पाल और उनके सहयोगी विजय शंकर पांडेय व इद्रीश उर्फ गुड्डू पहले से मौजूद थे। आरोप है कि पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने से नाराज एसओ अमित कुमार मिश्र ने अब्दुल जब्बार को गाली देते हुए लाॅकअप में बंद करने की बात कही थी।
एसओ के कहने पर दरोगा श्रीराम मिश्र, सिपाही अजीम और चार अन्य सिपाहियों ने अब्दुल जब्बार की पिटाई कर दी और लॉकअप में बंद कर दिया था। यह भी आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने अब्दुल जब्बार की जेब से सात हजार रुपये निकालकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को वापस लेने की धमकी देते हुए छोड़ दिया था।