सुल्तानपुर। वारंटी में ई रिक्शा की चार बैटरियां खराब हुईं, लेकिन बार-बार शिकायत के बाद भी कंपनी ने नहीं बदला। परेशान उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद आयोग ने सूर्या बैटरी कंपनी को दो माह में चारों बैटरियां नई लगाने का आदेश दिया है। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक कष्ट के लिए 1000 और वाद व्यय के 500 रुपये हर्जाना लगाया।
तहसील सदर परिसर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। श्री राम प्रजापति ने अपने ई रिक्शा के लिए सूर्या कंपनी की चार बैटरियां खरीदी थीं। खरीद के करीब दो माह बाद ही चारों बैटरियां खराब हो गईं।
उन्होंने कंपनी के सेवा केंद्र पर कई बार शिकायत की, लेकिन बैटरियां नहीं बदली गईं। समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता ने आयोग में परिवाद दाखिल किया। इस दौरान आयोग ने माना कि कंपनी ने दोषपूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराया और शिकायत के बाद भी उचित सेवा नहीं दी। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कंपनी को जिम्मेदार ठहराया।