सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों से जुड़े करीब आठ साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सुरेश कुमार को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश सुनाया। सजा पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है।
कुड़वार थाने के एक गांव की रहने वाली करीब किशोरी (16) के पिता ने तीन फरवरी 2018 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री को आरोपी ने झांसा देकर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सुरेश, उनके पिता व मां के खिलाफ अपहरण और पाॅक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।