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Sultanpur News: गल्ला व्यवसायी की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 31 Oct 2024 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। गल्ला व्यवसायी की हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्ध कूरेभार थाने के मुजेश गांव निवासी आरोपी अतीक बेग और कोतवाली देहात थाने के अहिरौली गांव निवासी प्रियांशु द्विवेदी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है।
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जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कूरेभार थाने के गुप्तारगंज बाजार निवासी राजेश जायसवाल उर्फ रोहित आरोपी शादाब बेग व प्रियांशु द्विवेदी के साथ मिलकर गल्ले का काम करता था। राजेश से आरोपी शादाब बेग और प्रियांशु द्विवेदी ने 9,34,935 रुपये एडवांस लिया था, और बदले में गेहूं देने की बात कही थी। आरोप है कि 23 जून को आरोपियों शादाब बेग, प्रियांशु द्विवेदी, अतीक बेग, जुनेद बेग ने मिलकर राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इसौली सपा विधायक पर दर्ज केस में गवाह तलब



सुल्तानपुर। इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खां के खिलाफ विचाराधीन केस में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाह अरविंद द्विवेदी को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। सपा विधायक पर शहर से सटे पूरे बेंचू खां पांचोपीरन गांव में वन विभाग की जमीन पर जबरन सड़क का निर्माण कराने का आरोप है।
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