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Sultanpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 10 Sep 2025 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी श्रेयांश अग्रहरि की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दी।
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कोतवाली नगर के लक्ष्मणपुर निवासी वादी मुकदमा प्रांजल त्रिपाठी ने 16 जून को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक, कूरेभार थाने के पिपरी साईनाथपुर-धनंजई केशवपुर निवासी आरोपी प्रणव द्विवेदी ने अपने पिता अधिवक्ता बजरंग द्विवेदी, राज मिश्र, श्रेयांश अग्रहरि, उत्कर्ष द्विवेदी, मनीष द्विवेदी व अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लाख रुपये हड़प लिए। इस मामले में कोर्ट पहले ही आरोपी बजरंग द्विवेदी व मनीष द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
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