सुल्तानपुर। दो बच्चों की मां से दुष्कर्म व गर्भपात कराने सहित अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में चंदौली जिले के साहबगंज के भोड़सर निवासी आरोपी सिपाही आमिर फिरदौस खान की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को एफटीसी प्रथम की अदालत में बहस हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बल्दीराय थाने की एक गांव निवासी महिला ने पीआरवी में उस समय तैनात सिपाही आमिर फिरदौस खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप के मुताबिक उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। वह अपने दो बच्चों के साथ रहती है। आरोपी सिपाही ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का झांसा देकर पीड़िता का शोषण किया। गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भपात करा दिया। आरोपी ने पीड़िता को मारा-पीटा व धमकी भी दी थी।