सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में जेल गए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी जिले के जामो थाने के एक गांव के रहने वाले वादी ने गत दो अक्तूबर को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री (13) घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक गांव निवासी आरोपी विकास ने उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। वादी के मुताबिक दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता गर्भवती भी हो गई।
इस मामले में वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी विकास को जेल भेजने की कार्रवाई भी की। इस मामले में आरोपी विकास की तरफ प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। (संवाद)