सुल्तानपुर। युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी है। मामला मोतिगरपुर थाने के बेलहरी गांव से जुड़ा है। गांव निवासी सुधांशू सिंह (25) तीन सितंबर 2024 को भाई नीलेश सिंह के साथ बेलहरी बाजार से घर जा रहे थे। घर के पास कार सवार युवकों ने सुधांशू को गोली मार दी थी।
गंभीर हालत में उन्हें ट्राॅमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने नीलेश सिंह की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विशाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।