फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: फायरिंग के आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 29 Oct 2026 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। फायरिंग के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय की अदालत ने आरोपी सोहेल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विवेचना में कमी दिखने पर विवेचक की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच व दरोगा की भूमिका पर उचित कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति डीएम व एसपी को भेजने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

बंधुआकला के हसनपुर अतागंज निवासी सफीर बेग के मुताबिक दो अगस्त की रात करीब 10 बजे वह अपनी कार से घर जा रहे थे। रास्ते में रहपुरवा-महराजगंज मार्ग पर पानी की टंकी के पास कुड़वार के अझुई गांव निवासी आरोपी सोहेल व अरशद ने उनकी कार को रोक लिया था। आरोपियों ने उन पर फायरिंग की थी। एक गोली वादी सफीर बेग के पेट में लगी थी। प्रकरण में विवेचक की कार्यशैली को कोर्ट ने संदिग्ध माना है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें