सुल्तानपुर। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। एफटीसी प्रथम कोर्ट के जज राकेश यादव ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने पिछले तीन नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, कोतवाली नगर के डिहवा निवासी आरोपी आनंद कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर आरोपी आनंद व उसकी मां ने गाली-गलौज करते हुए भगा दिया।
मामले में जेल गए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को अत्यंत गंभीर व सामाजिक रूप से घृणित बताया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद