सुल्तानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपी के आत्मसमर्पण न करने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। शेष दो आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि नियत की है।
वलीपुर निवासी उर्मिला निषाद ने 19 जुलाई 2020 की घटना बताते हुए गांव के आरोपीगण रामसुरेश, हरजीत व मंगेश के खिलाफ अपने पति जग्गू उर्फ जगराम को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बीते 23 जुलाई को आरोपियों की अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। आरोपी रामसुरेश व हरजीत ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन आरोपी मंगेश गैरहाजिर रहा।