सुल्तानपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते पत्नी की हत्या के आरोपी पति की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में बहस हुई और सोमवार को आदेश सामने आया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के सोरांव गांव के रहने वाले आरोपी आदित्य चौरसिया के साथ पीपरपुर थाने के डीह गांव निवासी वादी सुरेश कुमार चौरसिया ने अपनी भतीजी अंजली का विवाह गत 12 फरवरी को किया था। वादी के आरोप के मुताबिक पति आदित्य व अन्य ससुरालीजन दहेज की मांग करते हुए उनकी भतीजी को प्रताड़ित करते रहे, जिससे उसने अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी वादी को गत 15 जुलाई की सुबह मिली। वादी ने आरोपियों के खिलाफ मुंशीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल में निरुद्ध आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।