सुल्तानपुर। रंजिश में जानलेवा हमला करने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी अंबुज यादव की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने जमानत पर सुनवाई के दौरान अंबुज यादव पर दर्ज 29 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश किया और जमानत पर आपत्ति जताई। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया।
रविवार को सामने आए आदेश में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कादीपुर कोतवाली के अमरेथू डडिया निवासी अभिषेक यादव ने 18 मई की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनके गांव के ही रहने वाले आरोपी अंबुज यादव से उनकी चुनाव में चंदा नहीं देने की वजह से रंजिश चल रही है। इसी विवाद में अंबुज ने उन पर जानलेवा हमला किया था। (संवाद)