सुल्तानपुर। विद्युत कनेक्शन के लिए जमा सिक्योटिरी मनी वापस करने के आदेश का पालन न करने पर शुक्रवार को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल ने विद्युत वितरण खंड प्रथम दरियापुर के अधिशासी अभियंता पवन कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
गिरजा शंकर वर्मा ने शहर से सटे गोमती नगर कस्बे में प्लास्टिक उद्योग लगाने के लिए 18 मार्च 1999 को विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, और 25,143 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा किया था। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया, और जमा सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं की गई। गिरजा शंकर की ओर से दायर परिवाद पर जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिशासी अभियंता को आदेश दिया था कि एक माह में नौ फीसदी ब्याज के साथ परिवादी को सिक्योरिटी मनी वापस करें। आदेश का पालन नहीं होने पर आयोग ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।