सुल्तानपुर। निजी कंपनी में काम करने वाली रायबरेली की महिला से दुष्कर्म करने व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में एफटीसी कोर्ट में तलब किए गए विवेचक शनिवार को हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से अवसर देने की मांग की गई। विवेचक के हाजिर नहीं होने से आरोपी की जमानत की तारीख बढ़ गई। एफटीसी प्रथम विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने विवेचक को हाजिर होने एवं जमानत पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख की है।
रायबरेली जिले के लालगंज थाने के एक गांव की रहने वाली महिला ने 14 मार्च की घटना बताते हुए एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक वह सुल्तानपुर जिले में एक कपंनी में काम करती है। आरोप है कि कुछ महीनों पहले जयसिंहपुर के लबदेहा, बरौंसा निवासी आरोपी अमरनाथ प्रजापति से उनकी मुलाकात हुई थी। वह जयसिंहपुर में एक सेंटर खोलना चाहती थीं। पीड़िता के मुताबिक परिचित होने की वजह से उन्होंने आरोपी अमरनाथ प्रजापति से कमरा दिलाने की बात कही थी।
पीड़िता के मुताबिक घटना के दिन वह आरोपी अमरनाथ के साथ कमरा देखने गई थी। आरोप के मुताबिक आरोपी ने गोसाईगंज स्थित रास्ते में उनके साथ दुष्कर्म किया था।