सुल्तानपुर। मकान निर्माण व जमीन के कारोबार में धोखाधड़ी कर करीब 2.68 करोड़ रुपये हड़प लेने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत में बिजनेस पार्टनर ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग से संबंधित अर्जी सीजेएम कोर्ट में दी है।
कोतवाली नगर के खैराबाद के रहने वाले अभियोगी तारिक आयूब सिद्दीकी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले में संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाल से जवाब-तलब किया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। संवाद