फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: युवती के अपहरण व हमले के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 21 Jun 2025 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को युवती के अपहरण और धर्म परिवर्तन के आरोप से जुड़े मामले में अमेठी जिले के रामगंज थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी अरमान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

प्रभारी जिला जज संतोष कुमार ने मामले में जेल भेजे गए मुख्य आरोपी इमरान की नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि नियत की है। रामगंज थाने के एक गांव के रहने वाले युवती के पिता ने आरोपी इमरान समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों पर वादी की पुत्री का दो बार अपहरण करने का आरोप है। इसी अदालत ने कादीपुर के रानीपुर कायस्थ निवासी आरोपी कुलदीप मिश्र की हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
रानीपुर कायस्थ निवासी वादी राकेश वर्मा ने बीते 11 मई की घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ धारदार हथियार से जानलेवा हमले के आरोप में केस दर्ज कराया था। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें