सुल्तानपुर। जिले के अंदर अनुदेशक ट्रांसफर के अंतर्गत आवेदन पत्र खोने के मामले में कूरेभार खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल शिक्षा के महानिदेशक ने दंडित किया है। महानिदेशक ने कूरेभार बीईओ को जिम्मेदार मानते हुए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश जारी किया है।
पिछले दिनों जिले भर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों से स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके अंतर्गत कूरेभार ब्लॉक के टेंहसा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक पद पर तैनात शिवनगर गुप्तारगंज निवासी शिम्पी मिश्रा ने भी अपनी सुविधानुसार भरथीपुर, कस्बा एवं परवर सहित तीन स्कूलों का विकल्प भरकर अपना आवेदन खंड शिक्षा कार्यालय कूरेभार में जमा किया था।
स्थानांतरण की सूची जब निकली तो शिम्पी का नाम नदारद था। जानकारी करने शिम्पी जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आपका आवेदन ही कूरेभार कार्यालय से यहां नहीं आया। शिम्पी मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कूरेभार गईं तो वहां से उन्हें गोल-मोल उत्तर दिया गया।
शिम्पी का कहना है कि उन्होंने आवेदन में भरथीपुर, कस्बा एवं परवर विद्यालय का विकल्प भरा था। महिला होने के नाते वरीयता उन्हें ही मिलनी थी लेकिन इन स्कूलों में पुरुष अनुदेशकों को भेजा गया, वह भी दूसरे ब्लॉक से। मामले में शिकायत के बाद एडी बेसिक रविंद्र प्रताप सिंह ने जांच की तो बीईओ की लापरवाही सामने आई। एडी बेसिक की रिपोर्ट के आधार पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया है।
स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन वार्षिक गोपनीय आख्या 2020-21 में करने का निर्देश दिया है। बीएसए को आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।