सुल्तानपुर। अमेठी जिले के जगदीशपुर थानान्तर्गत माहेमऊ निवासी साबरीन बानो पुत्री स्व. नूरे नजर की शादी नौ सितंबर 2017 को गांव के ही मोहम्मद आलम के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर साबरीन को प्रताड़ित करते थे।
साबरीन को चार अगस्त 2018 को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया था। दहेज उत्पीड़न व गुजारा भत्ता के चल रहे मुकदमे के कारण 21 मार्च को पति मो. आलम ने पत्नी साबरीन बानो को फोन पर तीन तलाक दे दिया था।
मामले में आरोपी पति मो. आलम व सास समीरुल के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तीन तलाक देने के आरोपी पति आलम को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया।
सीजेएम हरीश कुमार ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता अजीर्जुरहमान व अनिल दुबे की बहस सुनने के बाद आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।