सुल्तानपुर। कुड़वार ब्लॉक के महराजगंज की ग्राम प्रधान के पति की हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। बीते दिनों कोर्ट ने पुलिस की क्लीनचिट रिपोर्ट रद्द कर छह आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया था।
कुड़वार थाने के महराजगंज की ग्राम प्रधान नफीसा बानो के पति मैनुद्दीन की 17 जून 2020 काे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता रमजान ने महराजगंज निवासी बिलाल अहमद, इकबाल उर्फ बालू, गुलाम असकरी, हासिम, खुर्शीद आलम, जाकिर हुसैन उर्फ जैकी, एकलाख अहमद, शकील अहमद, रितेश राणा व रोहित तिवारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपी इकबाल उर्फ बालू, खुर्शीद आलम, जाकिर हुसैन उर्फ जैकी व गुलाम असकरी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जबकि विवेचना में आरोपी हासिम, बिलाल अहमद, एकलाख अहमद, शकील अहमद, रितेश राणा व रोहित तिवारी को क्लीनचिट दे दी थी। वादी मुकदमा रमजान ने विरोध किया था। बीते दिनों कोर्ट ने पुलिस की क्लीनचिट रिपोर्ट रद्द कर आरोपियों हासिम, बिलाल अहमद, एकलाख अहमद, शकील अहमद, रितेश राणा व रोहित को विचारण के लिए तलब किया था। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था।
पुलिस ने आरोपी रितेश राणा को गिरफ्तार कर शुक्रवार को एडीजे प्रथम संतोष कुमार की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।