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Sultanpur News: ब्लैकमेलिंग और उकसाने के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

Thu, 05 Mar 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। युवती को ब्लैकमेल करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी संदीप मिश्र की तरफ से पेश नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में बृहस्पतिवार को बहस हुई। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी की नियमित अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसकी अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है।
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अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव निवासी वादी ने गत 17 मई की घटना बताते हुए अमेठी कोतवाली के लोहरता गांव के रहने वाले आरोपी संदीप मिश्र के खिलाफ कोतवाली अमेठी में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री टीकरमाफी बाजार के एक मकान में स्थित मेडिकल स्टोर पर काम करती थी। उसी मकान के एक तल पर आरोपी संदीप मिश्र किराये पर रहता था। युवती ने आरोपी संदीप मिश्र से शादी की बात की तो वह टालमटोल करने लगा और शादी करने से मना कर दिया। इसी बात से परेशान होकर युवती ने आरोपी के गांव जाकर ट्रेन से कटकर जान दे दी।
आरोपी संदीप मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। जिला जज की अदालत ने गत चार जुलाई को आरोप पत्र पेश होने तक आरोपी की अग्रिम जमानत सशर्त स्वीकार कर लिया था। गत 30 अगस्त को पुलिस ने आरोपी संदीप मिश्र के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर आरोपी की तरफ से ट्रायल के दौरान नियमित अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पेश की गई। अदालत ने आरोपी की अर्जी को सशर्त स्वीकार कर लिया है।
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