सुल्तानपुर। किशोरी (13) से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सुरजीत निषाद को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने 20 जुलाई 2025 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री घटना के दिन घर पर अकेली थी। स्थानीय कोतवाली के ही एक गांव के रहने वाला आरोपी सुरजीत निषाद उनके घर में घुस गया। आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को पीटा भी था।
विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य आरोपों की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी सुरजीत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य अपराध में दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।