सुल्तानपुर। यूपी के अस्पतालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने के आरोप में जेल में निरुद्ध दिल्ली के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है।
शुक्रवार को उन्हें अमेठी में इस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। लेकिन शुक्रवार को ही रायबरेली में विवादित बयान देने के मामले में रायबरेली की कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होगी।
दिल्ली के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पिछले नौ जनवरी को अमेठी जिले में आए थे। इस दौरान जगदीशपुर कस्बे में स्थित रामलीला मैदान में प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व मंत्री ने कहा था कि वे यूपी के स्कूलों व अस्पतालों को देख रहे हैं।
आरोप है कि पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। पूर्व मंत्री की इस विवादित टिप्पणी से आहत अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने जगदीशपुर थाने में पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी मामले में पुलिस ने पिछले 11 जनवरी को पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री तलब कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय व रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बहस करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया गया। स्पेशल जज एमपी/एमएलए पीके जयंत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये के दो जमानतनामा दाखिल करने पर पूर्व मंत्री को रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूर्व मंत्री पर गवाहों को न डराने व धमकाने, चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने, विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करने, अन्य किसी अपराध को कारित नहीं करने की शर्त लगाई है। इन शर्तो का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
रायबरेली से पेशी के बाद वापस लाए गए पूर्व मंत्री
अमहट स्थित जिला कारागार में निरुद्ध दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को पुलिस शुक्रवार को रायबरेली कोर्ट में पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा में ले गई। वहां पेशी के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री को वापस जिला कारागार में दाखिल करा दिया। उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि शनिवार को पूर्व मंत्री का जमानतनामा कोर्ट में दाखिल कराया जाएगा। इसके बाद ही उनकी रिहाई का आदेश भेजा जाएगा।
रायबरेली में दर्ज मामले में आज होगी सुनवाई
रायबरेली। आम आदमी पार्टी से विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सदर कोतवाली में दर्ज एक आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने शुक्रवार को विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया। आरोपी विधायक की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी।