सुल्तानपुर। बाधमंडी चौराहे पर पांच दिन पहले अमोनिया के रिसाव से हुई घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में शहर में अमोनिया गैस का प्रयोग करने वालीं आइस फैक्ट्रियां व कोल्ड स्टोरेज अवैध पाए गए हैं। रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने शहर व कस्बे में संचालित कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्रियां, रसोईगैस गोदाम व पेट्रोल पंपों को घनी आबादी से दूर ले जाने का फरमान जारी कर दिया है। उपजिलाधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
शहर के बाधमंडी चौराहे के पास स्थित एक आइस फैक्ट्री में 24 अक्तूबर को हुए अमोनिया गैस के रिसाव से मची भगदड़ के बाद ‘अमर उजाला’ ने 27 अक्तूबर को घनी आबादी के बीच ‘मौत’ का कारोबार नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर से शहर में अमोनिया का प्रयोग करने वालीं आइस फैक्ट्रियों एवं कोल्ड स्टोरेज की जांच कराई थी। उप जिलाधिकारी सदर की जांच में शहर में संचालित हो रहे कोल्ड स्टोरेज व आइस फैक्ट्रियां अवैध पाई गई हैं। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी हे। एडीएम वित्त के मुताबिक किसी फैक्ट्री संचालक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं मिली है। साथ ही घनी आबादी के बीच संचालन की अनुमति भी नहीं है।