मतदान के दिन जिले में नहीं रहेंगे बाहरी व्यक्ति
गौरीगंज। छह मई को निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिले के होटल, धर्मशाला व ढाबों पर रुके बाहरी व्यक्तियों को अधिकतम चार मई तक संसदीय क्षेत्र छोड़ देना होगा। आयोग द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए डीएम ने सीओ व एसओ को होटल, धर्मशाला व ढाबों का सत्यापन करने के साथ ही लोगों को जिले की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया है।
जिले में छह मई को मतदान होगा। इसके लिए पुलिस-प्रशासन सभी बिंदुओं पर पहल कर रहा है। मतदान प्रभावित नहीं हो इसके लिए आयोग ने संसदीय क्षेत्र में स्थित होटल, धर्मशाला व ढाबों पर रुके हुए बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करने को कहा है। आयोग का निर्देश मिलने के बाद डीएम डॉ. राम मनोहर मिश्र ने सभी सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रटों के साथ सीओ व एसओ को अभियान संचालित कर ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर उन्हें मतदान से पहले चार मई को जिले की सीमा से बाहर जाने की सूचना देने को कहा है।
आदेश में कहा गया है कि सूचना के बावजूद मतदान के दिन यदि कोई ठहरा मिला तो उसके खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया जाएगा। डीएम ने सभी को चुनाव के दौरान मतदाताओं में बांटी जा रही अपत्तिजनक पुस्तक व पंफ्लेट पर कड़ी नजर रखते हुए इस पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है।