नगर कोतवाल पर कोर्ट में वाद दर्ज
सुल्तानपुर। गुजारा भत्ता के मुकदमे में कोर्ट से जारी वसूली व गिरफ्तारी वारंट का तामीला नहीं कराने पर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर कोतवाल के खिलाफ अदालत में मुकदमा (प्रकीर्ण वाद) दर्ज करा दिया है। कोर्ट ने नगर कोतवाल को 20 मार्च के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है।
कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले के निवासी हाशिम ने अपनी पुत्री की शादी कोतवाली नगर क्षेत्र के दरियापुर रोड आजादनगर निवासी सलीम के पुत्र मेराज अहमद के साथ की थी। पारिवारिक विवाद होने पर खुशनुमा ने पति मेराज अहमद के खिलाफ अदालत में गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा दायर किया था। अधिवक्ता अजीजुर्रहमान ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने मेराज अहमद के खिलाफ 1,43,500 रूपये का वसूली व गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
वारंट का तामील कराने के लिए अदालत ने नगर कोतवाल व एसपी के पास भेजा था। बावजूद इसके कोतवाली नगर की पुलिस ने कोई जवाब अदालत को नहीं भेजा। इस पर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करा दिया है। कोर्ट ने 20 मार्च के लिए नगर कोतवाल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है।