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40 आवास लाभार्थियों से होगी रिकवरी

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गौरीगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित 40 अपात्र लाभार्थियों को अवमुक्त की गई धनराशि अब राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
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बीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम अवसर देने के बावजूद अवमुक्त धनराशि वापस नहीं करने पर सीडीओ ने आरसी जारी करने की स्वीकृति दी है। सीडीओ ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को सूची के साथ पत्र भेजकर आरसी जारी करते हुए वसूली कराने को कहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लाभार्थियों की लगातार मिल रही शिकायत पर डीएम ने पिछले दिनों जांच कराई थी। जांच के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र पाए गए थे।
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अपात्र की स्थिति में संबंधित बीडीओ की ओर से ऐसे लाभार्थियों को नोटिस जारी कर आवास निर्माण के लिए अवमुक्त धनराशि वापस करने को कहा गया। इस दौरान कई अपात्र लाभार्थियों ने धनराशि वापस भी कर दी।
अंतिम अवसर देने के बावजूद 40 लाभार्थियों ने धनराशि वापस नहीं की। संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने ऐसे लाभार्थियों की सूची सीडीओ को भेजते हुए इन्हें अवमुक्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति कराए जाने की संस्तुति की थी।
बीडीओ की ओर से सूची मिलने के बाद सीडीओ प्रभुनाथ ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव को सूची के साथ पत्र भेजते हुए संबंधित लाभार्थियों के नाम आरसी जारी करते हुए आवास निर्माण के लिए दी गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति कराए जाने को कहा है।
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एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने सीडीओ की ओर से पत्र मिलने की पुष्टि की है। कहा कि सूची में शामिल लाभार्थियों के नाम आरसी जारी कराते हुए संबंधित तहसील के माध्यम से भूू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
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