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जिले को मिली दो अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की सौगात

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सुल्तानपुर। महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने जिले को दो अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की सौगात दी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है।


हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना में एडीजे पंचम व एडीजे षष्टम को नवगठित फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दो अतिरिक्त फेमिली कोर्ट की सौगात मिलने से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है।
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अविभाजित जिले के मुकदमों की सुनवाई होने से पीड़ित महिलाओं की कोर्ट में रोजाना भारी भीड़ लगी रहती थी। इस अदालत में लंबित मुकदमों की तादाद ज्यादा होने के कारण तीन से लेकर चार माह तक पेशी नियत की जा रही थी।


इससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिले को दो अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की सौगात दे दी है। अब पारिवारिक विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करने के लिए तीन अदालतें हो गई हैं।


नवगठित दोनों अदालतों में एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारी विदाई, विवाह विच्छेद और गुजारा भत्ता से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करेंगे। नई व्यवस्था से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है।
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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मयंक कुमार जैन की ओर से जारी अधिसूचना दीवानी न्यायालय पहुंच गई है। इसमें एडीजे पंचम उदयभान सिंह और एडीजे षष्टम प्रीती श्रीवास्तव को नवगठित अतिरिक्त फैमिली कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई व्यवस्था से एडीजे पंचम और एडीजे षष्टम की कोर्ट रिक्त हो गई है।
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