राशन की दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त
क्रासर
डीएम के आदेश पर डीएसओ ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गांव को आवंटित राशन का वितरण करने के बजाय उसकी कालाबाजारी करना जिले के दो कोटेदारों को भारी पड़ गया। पूर्व में दर्ज केस व खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी आरोप सिद्ध होने के बाद दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त करने के बाद डीएसओ ने बीडीओ को गांव में खुली बैठक आयोजित कर दुकानदार का चयन करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित राशन वितरित करने के बजाए उसकी कालाबाजारी भादर ब्लॉक के टीकरमाफी व अमटाही के कोटेदारों को भारी पड़ी। ग्रामीणों की शिकायत प्रथम दृष्टया सही मिलने के बाद बीते वर्ष दोनों कोटेदारों पर केस दर्ज कराने के बाद डीएसओ ने मामले की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सिपाहीलाल की सौंपी थी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कोटेदारों पर लगे सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद डीएसओ अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों दुकानों का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया है। अनुबंध पत्र निरस्त करने बाद डीएसओ ने बीडीओ संग्रामपुर को गांव में खुली बैठक आयोजित कर नए दुकानदार का चयन करने का आदेश दिया है।